30/07/2026

EPFO का बड़ा फैसला: PF और पेंशन क्लेम 20 दिनों में होगा सेटल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब पीएफ (PF) और पेंशन क्लेम के निपटान (Settlement) के लिए अधिकतम समय सीमा 20 दिन तय कर दी गई है। यह कदम करोड़ों कर्मचारियों को राहत देने के लिए उठाया गया है, ताकि उन्हें अपने ही पैसे के लिए महीनों तक इंतजार न करना पड़े।

क्या है नया नियम?

EPFO के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम जमा करने के बाद, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को 20 कार्य दिवसों के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुस्ती को खत्म करना और सेवा वितरण में पारदर्शिता लाना है।

अगर 20 दिनों में क्लेम सेटल न हो तो क्या करें?

यदि 20 दिनों की समय सीमा बीत जाने के बाद भी आपका क्लेम पेंडिंग है, तो आप घबराएं नहीं। आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

  • EPFiGMS का उपयोग करें: सबसे पहले EPFO के ‘EPFiGMS’ (EPF Grievance Management System) पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें।
  • क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क: आप अपने संबंधित रीजनल ऑफिस में जाकर वहां के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) से क्लेम की स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं।
  • सोशल मीडिया: आप EPFO के आधिकारिक ट्विटर हैंडल (@socialepfo) पर अपना UAN नंबर और समस्या लिखकर मदद मांग सकते हैं।
  • CPGRAMS: यदि पोर्टल पर समाधान नहीं मिलता है, तो आप केंद्र सरकार के ‘CPGRAMS’ पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

क्लेम सेटलमेंट में देरी के मुख्य कारण

अक्सर देखा गया है कि KYC में कमी या बैंक डिटेल्स गलत होने की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं या उनमें देरी होती है। सुनिश्चित करें कि आपका आधार और पैन कार्ड बैंक खाते के साथ लिंक हो और UAN पोर्टल पर सभी जानकारी अपडेटेड हो।

निष्कर्ष

EPFO का यह 20 दिनों का नियम नौकरीपेशा वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है। अपने क्लेम की स्थिति जानने के लिए समय-समय पर ‘Umang App’ या ‘EPF मेंबर पोर्टल’ पर लॉग इन करते रहें। यदि आपका फॉर्म सही है, तो अब आपको लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *